Unmarried Pension Yojana हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना अविवाहित पेंशन योजना 2025 है, जिसे उन नागरिकों के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु के बाद भी विवाह नहीं किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र अविवाहित नागरिकों को हर महीने ₹2750 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। आइए इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और जिनकी वार्षिक आय कम है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य इन नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आजीविका को बेहतर बनाना है।
योजना के लाभ
अविवाहित पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- मासिक आर्थिक सहायता
- इस योजना के तहत पात्र अविवाहित नागरिकों को हर महीने ₹2750 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- वित्तीय स्थिरता
- यह योजना उन अविवाहित लोगों के लिए वित्तीय सहारा प्रदान करती है, जो किसी स्थायी आय के स्रोत से वंचित हैं।
- मासिक पेंशन से लाभार्थियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- समाज में सम्मान
- यह योजना अविवाहित नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है।
- सरकारी सहायता से सुरक्षा
- इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि से लाभार्थियों को आपातकालीन स्थिति में भी सहायता मिलेगी।
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पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए और उसकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधुर (Widower) व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों वर्गों के नागरिकों को मिलेगा।
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- आवेदक को पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड – पहचान पत्र के रूप में
- परिवार पहचान पत्र – परिवार की जानकारी के लिए
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र – राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र – वार्षिक आय की पुष्टि के लिए
- बैंक पासबुक की कॉपी – बैंक खाता विवरण के लिए
- पासपोर्ट साइज फोटो – पहचान के लिए
- मोबाइल नंबर – संपर्क के लिए
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना Unmarried Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर Services/Schemes के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद Citizen Services → Social Security Pension Schemes विकल्प को चुनें।
- अब Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- पूर्ण आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करें।
- ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें।
योजना की विशेषताएं
- यह योजना विशेष रूप से अविवाहित नागरिकों के लिए बनाई गई है।
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- राज्य के लाखों नागरिक इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
- सरकार द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों की स्थिति की समीक्षा की जाती है।
- यह योजना राज्य के नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
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योजना का महत्व
अविवाहित पेंशन योजना उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह योजना उन्हें न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर भी देती है। हरियाणा सरकार की इस पहल से राज्य के लाखों अविवाहित नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे।
अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने समाज के उन वर्गों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। इस योजना से पात्र नागरिकों को एक नई पहचान और आत्मनिर्भरता मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे।