Parivarik Sahayata Yojana आज के समय में देश के कई परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। खासकर ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है, उनके लिए एक अनिश्चित घटना, जैसे कि परिवार के मुखिया की मृत्यु, और भी बड़ी समस्या बन सकती है। इस समस्या को समझते हुए सरकार ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की सहायता के लिए पारिवारिक सहायता योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, यदि परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वे इस कठिन समय में अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
योजना का उद्देश्य
पारिवारिक सहायता योजना 2025 Parivarik Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके मुखिया का अचानक निधन हो गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि ऐसे परिवारों को तत्काल राहत दी जाए और उन्हें जीवनयापन के लिए जरूरी संसाधन मिल सकें।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
पारिवारिक सहायता योजना के तहत सरकार निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:
- आर्थिक सहायता – योजना के तहत सरकार पात्र परिवार को ₹30,000 तक की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करती है।
- समयबद्ध सहायता – सहायता राशि मुखिया की मृत्यु के बाद 45 दिनों के भीतर परिवार को प्राप्त हो जाती है।
- सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण – लाभार्थी परिवार को सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान लाभ – यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों के लिए लागू है।
पात्रता के मापदंड
पारिवारिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु स्वाभाविक हो या दुर्घटना के कारण हुई हो।
- आवेदक का नाम बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य सरकारी सहायता योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
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जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की पहचान का प्रमाण
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना जरूरी)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
- मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को पूरा भरने के बाद सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या नोट करें।
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
- आवेदन संख्या प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
- यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है।
- यदि योजना के तहत आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो लाभार्थी को 45 दिन के भीतर राशि प्राप्त हो जाएगी।
- यदि लाभार्थी के खाते में राशि समय पर जमा नहीं होती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष
पारिवारिक सहायता योजना 2025 उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता देकर उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद की जाए। योजना की सरल पात्रता शर्तें और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया इसे और भी प्रभावी बनाती है। इस योजना का लाभ उठाकर हजारों परिवार अपने जीवन को फिर से संवार सकते हैं।