Haryana Roadways Happy Card Yojana: पूरी जानकारी

Haryana Roadways Happy Card Yojana हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं में से एक योजना है हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना। यह योजना मुख्य रूप से अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और परिवहन सुविधा का लाभ मिल सके। हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। यदि आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं या अपना हैप्पी कार्ड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

क्या है हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना?

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत अंत्योदय परिवार के सदस्यों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक हैप्पी कार्ड दिया जाता है, जो एक स्मार्ट कार्ड के रूप में होता है। इस हैप्पी कार्ड को दिखाकर लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में सालभर में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत लगभग ₹600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे हरियाणा के लगभग 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा देना और उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

कौन कर सकता है आवेदन?

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस योजना के तहत केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी का परिवार अंत्योदय श्रेणी में आना चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय का विवरण परिवार पहचान पत्र (Family ID) में दर्ज होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना जरूरी है।

हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

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आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  4. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा।
  5. OTP दर्ज करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  6. अब आपके परिवार के सदस्यों की सूची दिखाई देगी।
  7. जिस सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसके नाम का चयन करें।
  8. अब आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  9. “कैप्चा कोड” डालकर “Send OTP” पर क्लिक करें।
  10. OTP दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

आवेदन जमा करने के बाद, लाभार्थी को 15 दिनों के भीतर अपने नजदीकी रोडवेज डिपो से हैप्पी कार्ड प्राप्त करना होगा।

हैप्पी कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपने हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना के तहत आवेदन किया है और अपने हैप्पी कार्ड का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर “हैप्पी कार्ड स्टेटस चेक करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  4. इसके बाद “अपडेट एंड स्टेटस चेक” के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. मांगी गई जानकारी भरने के बाद “चेक स्टेटस” पर क्लिक करें।
  6. अब आपके सामने हैप्पी कार्ड का स्टेटस दिखाई देगा।

यदि कार्ड की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-210-9970 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कितना लाभ मिलेगा?

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Roadways Happy Card Yojana) के तहत लाभार्थी को हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अगर कोई लाभार्थी इस सीमा से अधिक यात्रा करता है तो उसे सामान्य किराया देना होगा। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे उनके दैनिक खर्चों में काफी बचत होगी।

क्यों जरूरी है हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना?

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना गरीब परिवारों को राहत देने और उनकी यात्रा से जुड़े खर्चों को कम करने के लिए शुरू की गई है। इससे गरीब परिवारों को राज्य के किसी भी हिस्से में आने-जाने की सुविधा मिलेगी। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।

नतीजा

हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की इस पहल से गरीबों के परिवहन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है और उनके दैनिक खर्चों में राहत मिल रही है। अगर आप भी पात्रता पूरी करते हैं तो तुरंत आवेदन करें और हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठाएं।

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