Haryana Inter Caste Vivah Yojana: जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक सराहनीय कदम

Haryana Inter Caste Vivah Yojana हरियाणा सरकार ने सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को खत्म करना और समाज में समानता स्थापित करना है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अन्य जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा।

क्या है हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी अन्य जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे सरकार की ओर से ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस राशि का उपयोग नवविवाहित जोड़ा अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए कर सकता है।

इस योजना के तहत सरकार ने एक स्पष्ट नीति बनाई है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ तभी मिलेगा जब दोनों व्यक्ति वयस्क हों और उनकी शादी कानूनी रूप से मान्य हो। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।

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हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

  • हरियाणा में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना।
  • समाज में समानता और समरसता स्थापित करना।
  • अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
  • नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके नए जीवन की शुरुआत को आसान बनाना।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ कौन ले सकता है

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
1. आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है।
2. विवाह करने वाले जोड़े में से एक व्यक्ति का सामान्य जाति का होना जरूरी है।
3. विवाह करने वाले लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4. यह लाभ केवल पहली शादी पर ही मिलेगा।
5. विवाह का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।
6. आवेदन विवाह के तीन साल के भीतर ही किया जा सकता है। अगर शादी को तीन साल से अधिक हो चुके हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण (संयुक्त खाता)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

इन दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद ही लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें

अगर आप हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  1. सबसे पहले हरियाणा सरकार की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट haryanasbc.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर जाकर “मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब लॉगिन करें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  4. आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और जमा करें।
  5. आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी।
  6. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद 15 से 20 दिनों के भीतर राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  7. अगर आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-210-9970 पर संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना (Haryana Inter Caste Vivah Yojana) की शर्तें और नियम

हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए कुछ विशेष शर्तें और नियम बनाए हैं:

  • विवाह का कानूनी रूप से मान्य होना आवश्यक है।
  • शादी के बाद आवेदन करने की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष है।
  • योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए मिलेगा।
  • योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा।
  • लाभार्थी को जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ कैसे मिलेगा

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने के बाद सरकार द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की विशेषताएं

  • इस योजना के तहत हरियाणा सरकार जातिगत भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
  • सरकार इस योजना के माध्यम से सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना चाहती है।
  • प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता देकर उनकी नई जिंदगी को आसान बनाया जाता है।
  • योजना का लाभ केवल पहले विवाह पर ही मिलेगा।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की मदद से बदलेगी सोच

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से नवविवाहित जोड़े आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपना जीवन आसानी से शुरू कर सकते हैं। हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद को खत्म कर एक समान समाज की स्थापना करना है।

इस योजना से हरियाणा में सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की योजना चलाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि एक स्वस्थ और समान समाज की दिशा में मजबूत कदम भी है।

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